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राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

दिनांक : 15/08/1995 - | सेक्टर: कल्याण

बारे में

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) एक कल्याण कार्यक्रम है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। यह कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जा रहा है। एनएसएपी भारत के संविधान में स्थापित राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जो राज्य को अपने साधनों के भीतर कई कल्याण उपायों के लिए कार्य करने के लिए आज्ञा देता है। विशेष रूप से, भारत के संविधान एन के अनुच्छेद 41 में राज्य को बेरोजगारों, बुढ़ापे, बीमारी और अक्षमता के मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने और इसकी आर्थिक क्षमता और विकास के अनुकरण के भीतर अवांछित इच्छा के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का ईएनटी को निर्देश दिया गया है। 

यह कार्यक्रम 15 वीं अगस्त 1995 को केन्द्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लक्षित किया गया था।

लाभार्थी:

गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)

लाभ:

एनएसएपी बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और अक्षमता के मामले में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है और इसके आर्थिक मामलों की सीमा के भीतर अवांछित इच्छा के अन्य मामलों में

आवेदन कैसे करें

अधिक जानकारी के लिए फ़ाइल डाउनलोड करें।
या
http://nsap.nic.in/ का संदर्भ लें

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